उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जमा की गई धनराशि बेटी की उच्च शिक्षा तथा विवाह के समय अभिभावक को आर्थिक बोझ से मुक्त करती है। सरकार की ओर से योजना का लाभ डाकघरों व बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है। डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकता है। अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दस साल तक की आयु की लडक़ी के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरुरत होने पर जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल भी सकते हैं। बेटी के 21 साल के होने पर खाते को बंद किया जा सकता है। यशेन्द्र सिंह ने बताया कि योजना के तहत जीरो से 10 वर्ष तक आयु की बेटी का खाता खुलवाया जा सकता है। किसी भी अधिकृत बैंक की शाखा या डाकघर में इस स्कीम के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इसमें हर महीने कम से कम 250 रुपए और साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। लेकिन हर साल अपना खाता चालू रखने के लिए न्यूनतम निवेश बरकरार रखना होगा। डीसी ने बताया कि जरुरत पडऩे पर बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक राशि निकाली जा सकती है। इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटेबल नेट बैंकिंग व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के माध्यम से खाते में रुपए जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में माता-पिता व संरक्षक द्वारा किया निवेश धारा 80 सी के तहत आयकर से छूट का पात्र है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया था।
खाता खोलने के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी
सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेेने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, कानूनी अभिभावक के दो फोटो आवश्यक दस्तावेज हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की शुरुआती जमा राशि के साथ खोला जा सकता है। किसी महीने या किसी वित्तीय वर्ष में जमा राशि की कोई सीमा नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। लडक़ी के वयस्क होने तक उसके अभिभावक द्वारा कन्या के नाम पर खाते में नियमित रूप से पैसे की बचत के साथ ही बेटी का भविष्य संरक्षित व सुरक्षित होता है।